दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने की देय दिनांक जल्दी ही आ रही है इस्सलिये आपसभी को लेटेस्ट अपडेट साँझा कर रहा हु की समय से पूर्व ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे
ITR 2026: टैक्स फाइलिंग सीज़न की धीमी शुरुआत ने टैक्सपेयर्स के बीच उम्मीदों का दौर शुरू कर दिया है। 31 जुलाई की डेडलाइन पास आ रही है, लेकिन AY 2026-27 के लिए अब तक सिर्फ़ 1.97 करोड़ रिटर्न ही फाइल हुए हैं, जो पिछले सालों में 7 करोड़ के आंकड़े के मुकाबले बहुत कम है। हालांकि, इस धीमी रफ़्तार की वजह से डेडलाइन बढ़ने की अफ़वाहें भी उड़ रही हैं, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स ने साफ़ कर दिया है कि किसी भी तरह की मोहलत (ग्रेस पीरियड) की उम्मीद न करें और अपने कागज़ात अभी तैयार कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की डेडलाइन के बारे में क्या कहा है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हालिया आंकड़ों के अनुसार, असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए अब तक 1.97 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि अकेले शुक्रवार को ही 10 लाख से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन योग्य टैक्सपेयर्स से अपील की है जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है कि वे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
हिचकिचाहट जोखिम भरी है क्योंकि पिछली बार समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार के पास जो कारण थे, वे इस साल मौजूद नहीं हैं। पहले, ITR फ़ॉर्म और ई-फ़ाइलिंग यूटिलिटीज़ जारी करने में अफ़सरशाही की देरी के कारण सरकार को समय सीमा बढ़ानी पड़ी थी।
इस साल ITR की समय सीमा बढ़ने की संभावना बहुत कम क्यों है?
पिछले साल आखिरी समय में मिली राहत के उलट, इस बार टैक्सपेयर्स को समय सीमा बढ़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरकार के अपने तय शेड्यूल पर ही बने रहने की उम्मीद के कारण ये हैं:
लॉन्च में कोई देरी नहीं: पिछले साल समय सीमा बढ़ाने का फ़ैसला आधिकारिक ITR फ़ॉर्म और ऑनलाइन फ़ाइलिंग यूटिलिटीज़ जारी करने में हुई बड़ी देरी की वजह से लिया गया था। इस साल, टैक्स डिपार्टमेंट ने ये टूल्स तय समय पर जारी कर दिए हैं।
तैयारी के लिए भरपूर समय: ज़रूरी सॉफ़्टवेयर और फ़ॉर्म महीनों से लाइव और पूरी तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए टैक्स भरने वालों के पास अपनी फ़ाइलिंग पूरी करने के लिए काफ़ी समय और बिना किसी रुकावट वाला मौका रहा है।
मई में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-filing पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 फ़ॉर्म के लिए Excel यूटिलिटी जारी करके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की सुविधा शुरू की। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्सपेयर अब इन दोनों फ़ॉर्म के लिए Excel यूटिलिटी और ऑनलाइन फ़ाइलिंग, दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं।