CBDT ने टैक्सपेयर्स को विदेशों में उनकी संपत्तियों और आय की जानकारी देखने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। AEOI फ़्रेमवर्क के अंतर्गत 100 से अधिक देशों से मिली जानकारी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। टैक्सपेयर्स को सभी विदेशी एसेट्स की सही जानकारी देनी होगी।